मोतिहारी कोर्ट ने 36 साल पुराने मामले में सुनाया फैसला:जानलेवा हमला के आरोपी को पांच साल की सजा, 10 हजार का जुर्माना

Aug 10, 2025 - 04:30
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मोतिहारी कोर्ट ने 36 साल पुराने मामले में सुनाया फैसला:जानलेवा हमला के आरोपी को पांच साल की सजा, 10 हजार का जुर्माना
पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार तिवारी ने जानलेवा हमला मामले में एक आरोपी को दोषी करार दिया है। आरोपी को पांच वर्ष के सश्रम कारावास और दस हजार रुपये के अर्थ दंड की सजा सुनाई गई है। अर्थ दंड न देने पर आरोपी को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दोषी करार दिए गए व्यक्ति का नाम उदय कुंवर उर्फ उदय प्रकाश पाण्डेय है। वह संग्रामपुर का निवासी है। इस मामले की शुरुआत 22 मार्च 1987 को हुई थी। संग्रामपुर थाना क्षेत्र के बरियरिया नवका टोला निवासी अंबिका तिवारी ने संग्रामपुर थाने में कांड संख्या 16/1987 दर्ज कराया था। अंबिका तिवारी ने अपनी शिकायत में कहा था कि वह 22 मार्च 1987 की शाम करीब पांच बजे संग्रामपुर बाजार से मजदूरों को मजदूरी देकर वापस आ रहे थे। इसी दौरान उदय कुंवर उर्फ उदय प्रकाश पाण्डेय, मुक्तिनाथ कुंवर, विश्वनाथ कुंवर, दुधनाथ कुंवर सहित पांच लोगों ने उन्हें घेर लिया। आरोपियों ने घातक हथियारों से उन पर हमला किया। इस हमले में अंबिका तिवारी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पुलिस जांच के बाद केवल उदय कुंवर के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अपर लोक अभियोजक सुभाष चंद्र प्रसाद यादव ने पांच गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया।

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