नाबालिग के अपहरण मामले में मो. हसन पर कार्रवाई:अररिया में 5 साल की जेल और 25 हजार रुपए जुर्माना, पिता-भाई बरी

Aug 31, 2025 - 12:30
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नाबालिग के अपहरण मामले में मो. हसन पर कार्रवाई:अररिया में 5 साल की जेल और 25 हजार रुपए जुर्माना, पिता-भाई बरी
अररिया व्यवहार न्यायालय ने नाबालिग बच्ची के अपहरण मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने हयातपुर चकरदाहा गांव के 34 वर्षीय मो. हसन को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने मो. हसन को 5 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मो. हसन के 65 वर्षीय पिता मो. मोजिब और 25 वर्षीय भाई मोजफ्फर को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है। आरोपियों ने नाबालिग बच्ची का किया था अपहरण मामला 8 जुलाई 2017 का है। सुबह 10 बजे आरोपियों ने नाबालिग बच्ची का अपहरण किया था। बच्ची को दिल्ली ले जाया गया था। सहायक लोक अभियोजक राजानंद पासवान ने बताया कि आरोपी ने अनैतिक संबंध बनाने के इरादे से अपहरण किया था। पुलिस ने जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की। बचाव पक्ष के अधिवक्ता मोजाहिद हुसैन ने मो. हसन के लिए कम सजा की मांग की थी। न्यायाधीश ने सबूतों और गवाहियों के आधार पर फैसला सुनाया। यह फैसला एसटी 68/2018, अररिया आरएस थाना कांड संख्या 496/2017 के तहत दिया गया है।

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