दो हत्यारोपियों को उम्रकैद की सजा
सिटी रिपोर्टर| औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में जिला जज पंचम उमेश प्रसाद की अदालत ने ने देव थाना कांड संख्या 27/21, जीआर 514/21, एसटीआर 162/21 व 715/24 में सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए दो अभियुक्तों को कठोर सजा सुनाई है। एपीपी इंद्रदेव यादव ने बताया कि अभियुक्त सरोज चौधरी और भोला चौधरी, दोनों निवासी नकटी, एरौरा, देव को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा और दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा धारा 307 में दस साल का कारावास और सात हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। उल्लेखनीय है कि न्यायालय ने 13 अगस्त 2025 को दोनों अभियुक्तों को दोषी करार दिया था और उनके बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया था। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि इस मामले की प्राथमिकी सूचक राजेंद्र चौधरी (नकटी, एरौरा, देव) ने 1 अप्रैल 2021 को दर्ज कराई थी। प्राथमिकी के अनुसार, अभियुक्तों ने शाम करीब चार बजे टांगी, डंडा और रॉड से हमला किया था। हमले में रविंद्र चौधरी के माथे पर गंभीर चोट लगी थी, जिससे वे बेहोश होकर गिर पड़े। उन्हें इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देव और बाद में पीएमसीएच ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इस हमले में सूचक राजेंद्र चौधरी और रंजू देवी भी घायल हुए थे।पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्तों को 9 अप्रैल 2021 को गिरफ्तार कर लिया था। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से डॉक्टर संजय कुमार (पीएमसीएच), आईओ वेंकटेश्वर ओझा समेत कुल 13 गवाहों ने गवाही दी।घटना का कारण मकान निर्माण से जुड़ा विवाद बताया गया है। सूचक अपने मकान में प्लास्टर के लिए बांस कंडी गाड़ रहे थे, इसी दौरान अभियुक्तों ने हमला कर दिया।
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