प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रदर्शन के मामले में एमएलसी हुलास पांडेय को जमानत

Aug 28, 2025 - 04:30
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प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रदर्शन के मामले में एमएलसी हुलास पांडेय को जमानत
पटना|प्रतिबंधित क्षेत्र में धरना-प्रदर्शन के मामले में पटना सिविल कोर्ट स्थित विशेष अदालत ने विधान पार्षद हुलास पांडेय समेत छह लोगों को जमानत पर मुक्त कर दिया। विधान पार्षद हुलास पांडे, लोजपा रामविलास के प्रधान महासचिव संजय पासवान, प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी, राष्ट्रीय महासचिव डॉ. शाहनवाज अहमद कैफी, वेद प्रकाश पांडेय और प्रवक्ता राजेश कुमार ने आत्मसमर्पण करने के साथ ही जमानत पर मुक्त करने की प्रार्थना की थी। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अदालत ने 10-10 हजार के निजी मुचलके के साथ उसी राशि के दो जमानतदारों का बंधपत्र दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया। आरोप के अनुसार, 15 फरवरी 2022 को आरोपियों ने प्रतिबंधित डाकबंगला क्षेत्र में धरना प्रदर्शन किया था। पुलिस ने इस मामले में 10 जुलाई 2024 को आरोपपत्र दाखिल किया था। आरोपपत्र दाखिल होने के बाद इन आरोपियों की इस मामले में पहली उपस्थिति थी। सभी आरोपी पहले से इस मामले में पुलिस द्वारा दी गई जमानत पर थे।

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