नालंदा में कल होगा पैक्स चुनाव:गिरियक-सिलाव में सुबह 7 से शाम 4:30 बजे तक वोटिंग, केंद्र के आसपास सभा-जुलूस की अनुमति नहीं

Aug 25, 2025 - 16:30
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नालंदा में कल होगा पैक्स चुनाव:गिरियक-सिलाव में सुबह 7 से शाम 4:30 बजे तक वोटिंग, केंद्र के आसपास सभा-जुलूस की अनुमति नहीं
नालंदा में मंगलवार को प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्स) के चुनाव होने हैं। प्रशासन ने सुरक्षा के लिए धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। अनुमंडल दंडाधिकारी राजगीर आशीष नारायण की ओर से जारी आदेश के अनुसार यह प्रतिबंध 26 अगस्त को सुबह 6 बजे से मतगणना समाप्ति तक प्रभावी रहेगा। बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार की अधिसूचना के अनुसार पैक्स चुनाव 26 अगस्त को सुबह 7 बजे से शाम 4:30 बजे तक होगा। मतगणना का कार्य शाम 7 बजे शुरू होकर परिणाम घोषणा तक चलेगा। गिरियक प्रखंड में मतदान उत्क्रमित मध्य विद्यालय इसुआ और पैक्स भवन दुर्गापुर (पुराना भवन) में होगा, जबकि मतगणना उच्च विद्यालय आदमपुर में की जाएगी। सिलाव प्रखंड में मतदान उत्क्रमित मध्य विद्यालय सब्बैत में होगा और मतगणना प्रखंड कार्यालय सिलाव के मुख्य प्रशासनिक भवन के हॉल संख्या 30 में होगी। प्रशासन का कहना है कि चुनावी प्रचार के दौरान मतदाताओं को डराने-धमकाने और जातीय, सांप्रदायिक और धार्मिक विद्वेष फैलाने वाले असामाजिक तत्वों की सक्रियता से विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इस स्थिति को देखते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी आशीष नारायण ने कहा कि यदि तत्काल निरोधात्मक कार्रवाई नहीं की गई तो लोक शांति भंग हो सकती है। सभा और जुलूसों पर रोक मतदान और मतगणना स्थलों के 100 मीटर के दायरे में बिना अनुमति किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना-प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी। हालांकि, यह प्रतिबंध अनुमति प्राप्त कार्यक्रमों, शादी-बारात, हाट-बाजार, अस्पताल जाने वाले मरीजों, स्कूल-कॉलेज जाने वाले छात्रों, शव यात्रा, धार्मिक अनुष्ठान और ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मियों पर लागू नहीं होगा। बिना अनुमति निजी संपत्ति पर बैनर, झंडा या पोस्टर लगाना प्रतिबंधित है। किसी भी सार्वजनिक या निजी संपत्ति को विकृत करना पूर्णतः निषिद्ध है। किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध आपत्तिजनक पर्चे, फोटो या आलेख का प्रकाशन, व्हाट्सऐप, एसएमएस या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से आपत्तिजनक संदेश भेजना मना है। हथियारों पर प्रतिबंध धारदार हथियार, आग्नेयास्त्र, विस्फोटक, कारतूस, लाठी, भाला आदि लेकर घूमना प्रतिबंधित है। यह नियम पारंपरिक शस्त्र धारण करने वाले समुदाय, बुजुर्गों की सहायक लाठी और सरकारी ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों पर लागू नहीं होगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इन नियमों का उल्लंघन करने पर धारा 208 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की संगत धाराओं के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश मतदान स्थल और मतगणना स्थल के आसपास के क्षेत्र में विशेष रूप से प्रभावी रहेगा।

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