गोपालगंज में विधिक जागरूकता शिविर:विधवा कल्याण और लोक अदालत पर चर्चा, कानूनी सहायता की जानकारी दी
गोपालगंज के उचकागांव प्रखंड में परसौनी खास पंचायत भवन में रविवार को विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में हुए इस कार्यक्रम में विधवाओं के कल्याण और स्थायी लोक अदालत के विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। लोक अदालत की कार्यप्रणाली पर चर्चा पैनल अधिवक्ता ओमप्रकाश तिवारी और पी.एल.वी. मुन्ना कुमार मांझी ने विधवाओं के लिए उपलब्ध सहायता की जानकारी दी। उन्होंने महिला आयोग, महिला हेल्पलाइन और महिला थाना की सुविधाओं के बारे में बताया। गोपालगंज व्यवहार न्यायालय परिसर में स्थित स्थायी लोक अदालत की कार्यप्रणाली पर प्रकाश डाला गया। महिलाओं से जुड़ीं कानूनी जानकारी दी स्थायी लोक अदालत जन उपयोगी सेवाओं से जुड़े विवादों का त्वरित समाधान करती है। इसमें डाक, यातायात, बिजली, स्वच्छता, अस्पताल, बीमा, आवास, शिक्षा और बैंकिंग सेवाओं से जुड़े मामले शामिल हैं। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत शारीरिक, यौन, मौखिक, भावनात्मक और आर्थिक दुर्व्यवहार से संबंधित प्रावधानों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में बताया गया कि स्थायी लोक अदालत का निर्णय अंतिम और सभी पक्षों पर बाध्यकारी होता है। इससे लोगों को लंबी कानूनी प्रक्रिया से राहत मिलेगी। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित लोगों को जिला विधिक सेवा प्राधिकार से संबंधित हैंडबिल बांटे गए। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई।
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