गोपालगंज में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला:पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका की खारिज,कहा-ऐसे लोगों को समाज में नहीं छोड़ सकते

Aug 23, 2025 - 00:30
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गोपालगंज में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला:पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका की खारिज,कहा-ऐसे लोगों को समाज में नहीं छोड़ सकते
गोपालगंज के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में 11 अप्रैल को एक किशोरी के साथ हुए सामूहिक बलात्कार मामले में पॉक्सो स्पेशल कोर्ट ने आरोपी छोटू कुमार उर्फ हरिश कुमार सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि “घिनौना अपराध करने वाले लोगों को समाज में खुला नहीं छोड़ा जा सकता।” फिल्मी स्टाइल में किया गया था अपहरण मामला 11 अप्रैल की शाम का है। राजापट्टी बाजार से सब्जी खरीदकर घर लौट रही किशोरी को कार सवार चार बदमाशों ने जबरन उठा लिया। आरोपियों में छोटू कुमार उर्फ हरिश कुमार सिंह, सिद्धांत कुमार सिंह, पंकज सिंह समेत अन्य शामिल थे। गैराज के पास दरिंदगी, बेहोशी की हालत में छोड़ा अपहृत किशोरी को आरोपियों ने एक गैराज के पास ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया। जब वह बेहोश हो गई तो अगले दिन उसे छोड़ दिया गया। घटना के बाद आरोपियों ने पीड़िता के परिवार को डराने-धमकाने और दबाव बनाने की भी कोशिश की। कोर्ट ने बचाव पक्ष की दलील ठुकराई बचाव पक्ष के वकील ने दलील दी कि आरोपी छोटू कुमार को पुलिस ने 17 अप्रैल को गिरफ्तार किया था और तभी से वह जेल में बंद है। वह निर्दोष है। लेकिन पॉक्सो स्पेशल लोक अभियोजक दारोगा सिंह ने पूरे मामले की गंभीरता कोर्ट के सामने रखी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

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