अवैध शराब और कफ सिरप बेचने वाले को सजा:अररिया कोर्ट ने 6 साल जेल और 1 लाख जुर्माने का दिया आदेश

Aug 14, 2025 - 12:30
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अवैध शराब और कफ सिरप बेचने वाले को सजा:अररिया कोर्ट ने 6 साल जेल और 1 लाख जुर्माने का दिया आदेश
अररिया व्यवहार न्यायालय के एक्सक्लूसिव एक्ससाइज कोर्ट-02 ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। जोकीहाट के बोरिया गांव निवासी मोहम्मद खुर्शीद को कोर्ट ने दोषी पाया है। न्यायाधीश संतोष कुमार गुप्ता ने आरोपी को 6 साल का कठोर कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माना लगाया है। जुर्माना न चुकाने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। घटना 8 अगस्त 2021 की है। शाम साढ़े चार बजे अररिया एक्साइज थाना के इंस्पेक्टर मोहम्मद सिराज अहमद ने टीम के साथ आरोपी के घर छापेमारी की। टीम ने 3 लीटर बीयर और 5 लीटर कोडीनयुक्त प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद किया। स्पेशल केस के तहत कार्रवाई विशेष लोक अभियोजक शिव नंदन रजक ने बताया कि यह कार्रवाई उत्पाद स्पेशल केस 671/2021 के तहत की गई। बचाव पक्ष के वकील मनीसुर रहमान ने आरोपी के निर्दोष होने का दावा किया। उन्होंने कहा कि आरोपी का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। कोर्ट ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर यह निर्णय लिया। यह फैसला मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के खिलाफ प्रशासन की कड़ी कार्रवाई को दर्शाता है। अपराधियों में भय का माहौल स्थानीय पुलिस और एक्साइज विभाग ने इस कार्रवाई को मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। इस फैसले से न केवल अपराधियों में भय का माहौल बनेगा, बल्कि समाज में नशे के खिलाफ जागरूकता भी बढ़ेगी।

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