नाबालिग के अपहरण मामले में दोषी को 5 साल की सजा

Sep 11, 2025 - 04:30
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नाबालिग के अपहरण मामले में दोषी को 5 साल की सजा
सिटी रिपोर्टर| औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के विशेष पॉक्सो कोर्ट ने बुधवार को नाबालिग किशोरी के अपहरण मामले में अहम फैसला सुनाया। बारुण थाना कांड संख्या 383/24 एवं पॉक्सो केस संख्या 21/25 में अभियुक्त अविनाश कुमार सिंह उर्फ चिंकू, निवासी विशुनपुर रिसियप को दोषी पाते हुए पांच साल कारावास की सजा सुनाई गई है। स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि मंगलवार को अभियुक्त को अपराध का दोषी करार दिया गया था। बुधवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने उसे भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2) के तहत पांच वर्ष कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माना तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 12 के तहत तीन वर्ष कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। मामले की प्राथमिकी पीड़िता के पिता ने 24 अगस्त 2024 को बारुण थाना में दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि उनकी नाबालिग पुत्री ट्यूशन पढ़ने गई थी, लेकिन लौटकर घर नहीं आई। अनुसंधान के दौरान दोषी का नाम सामने आया और उसे गिरफ्तार किया गया। दोषी घटना के बाद से अब तक करीब दस माह नौ दिन तक न्यायिक हिरासत में रह चुका है। अदालत के इस फैसले को बाल अधिकारों और नाबालिगों की सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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