सुपौल में 13 सितंबर को लगेगी लोक अदालत:चेक बाउंस, बिजली विवाद समेत सुलह योग्य मामलों का होगा निपटारा
सुपौल में आगामी 13 सितंबर को जिला विधिक सेवा प्राधिकार (DLSA) द्वारा लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर को सफल बनाने और अधिक से अधिक सुलहनीय मामलों का निपटारा सुनिश्चित करने कोशिश की जाएगी। इसके लिए बुधवार को सुपौल न्यायमंडल के सभी कार्यालय सहायकों और सभी न्यायालयों में प्रतिनियुक्त पैरा लीगल वालंटियर (PLV) के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अफजल आलम ने की। सुलह योग्य मामलों को प्राथमिकता बैठक में सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिए कि लोक अदालत में ऐसे मामलों को प्राथमिकता दी जाए, जिनका आपसी सहमति से निपटारा संभव हो। उन्होंने कहा कि चेक बाउंस, बिजली विवाद, माप-तौल अधिनियम, वन विभाग से संबंधित मामले और अन्य सुलह योग्य प्रकरणों को चिह्नित कर जल्द से जल्द सूचीबद्ध किया जाए। साथ ही PLV के माध्यम से संबंधित पक्षों को नोटिस निर्गत कर समय से पहले जानकारी दी जाए, ताकि लोग तैयारी के साथ लोक अदालत में उपस्थित हो सकें। शीघ्र और सस्ता न्याय लक्ष्य सचिव अफजल आलम ने बताया कि लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य लोगों को शीघ्र, सस्ती और सुविधाजनक न्याय उपलब्ध कराना है। इसमें पक्षकारों के बीच समझौते के आधार पर विवादों का समाधान किया जाता है, जिससे लंबी न्यायिक प्रक्रिया और खर्च से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि सुलहनीय मामलों में दोनों पक्षों की सहमति से त्वरित निपटारा संभव है, और इसके लिए जागरूकता जरूरी है। अधिकाधिक मामलों के निपटारे की उम्मीद उन्होंने सभी न्यायालय कर्मियों से आग्रह किया कि वे PLV के साथ मिलकर अधिकाधिक ऐसे मामलों की पहचान करें, जिन्हें लोक अदालत में लाया जा सके। इससे न केवल मामलों का शीघ्र निपटारा होगा, बल्कि न्याय व्यवस्था में जनता का विश्वास भी मजबूत होगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सुपौल लगातार विभिन्न माध्यमों से आम जनता को लोक अदालत की महत्ता और इसके लाभों के बारे में जागरूक कर रहा है। सचिव ने उम्मीद जताई कि आगामी लोक अदालत में बड़ी संख्या में मामले निपटेंगे और अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिलेगा।
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