हर योग्य मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में करना है दर्ज: जिलाधिकारी
सिटी रिपोर्टर| औरंगाबाद समाहरणालय के सभा कक्ष में जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी औरंगाबाद श्रीकांत शास्त्री की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्ष एवं सचिवों की बैठक आयोजित की गई। बैठक का शुभारंभ करते हुए उन्होंने सभी उपस्थित प्रतिनिधियों का स्वागत किया और विशेष गहन पुनरीक्षण, 2025 के कार्यक्रम से संबंधित विस्तृत जानकारी साझा की।जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि इस पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत निर्वाचक सूची का प्रारूप 01 अगस्त 2025 को प्रकाशित किया गया था तथा दावा एवं आपत्ति प्राप्त करने की अवधि 01 अगस्त से 01 सितंबर 2025 तक निर्धारित की गई थी। गृहवार गणना प्रपत्रों पर निर्णय तथा दावों और आपत्तियों का निष्पादन 25 सितंबर 2025 तक किया जाएगा और अंतिम निर्वाचक सूची का प्रकाशन 30 सितंबर 2025 को किया जाएगा।बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि अब तक किसी भी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के बीएलए द्वारा बीएलओ को कोई दावा या आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है और न ही किसी दल के प्रतिनिधियों द्वारा ईआरओ, एईआरओ अथवा जिला निर्वाचन कार्यालय को कोई आवेदन समर्पित किया गया है। सभी दलों के प्रतिनिधियों ने इस तथ्य की पुष्टि की। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने यह भी बताया कि प्राप्त दावे एवं आपत्तियाँ केवल ऑनलाइन आवेदकों अथवा बीएलओ ऐप के माध्यम से ही दर्ज की गई हैं। बताया गया कि 01 अगस्त से 31 अगस्त 2025 तक प्राप्त दावे और आपत्तियों की विधानसभावार स्थिति इस प्रकार है। गोह विधानसभा में कुल 7581, ओबरा में 8880, नबीनगर में 5794, कुटुम्बा (अजा) में 6576, औरंगाबाद में 8172 तथा रफीगंज में 7187 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इस अवधि में कुल 34,394 प्रपत्र-6 प्राप्त हुए हैं जिनमें 20,347 महिलाओं द्वारा भरे गए हैं। सभी विधानसभाओं से प्राप्त प्रपत्र-7 की संख्या 20,347 तथा प्रपत्र-8 की संख्या 2659 रही है और कुल मिलाकर 44,190 आवेदन दर्ज किए गए हैं। लिंगानुपात 907 से घटकर 881 हुआ निर्वाचक सूची के प्रारूप प्रकाशन के उपरांत जिले में लिंगानुपात 907 से घटकर 881 तथा ईपी अनुपात 0.59 से घटकर 0.55 हो गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि प्राप्त आवेदनों के निष्पादन एवं मतदाता सूची में नाम जुड़ने के बाद ईआर अनुपात एवं जेंडर अनुपात में सुधार होगा। शतत् अद्यतीकरण अवधि में भी छूटे हुए योग्य व्यक्तियों का नाम सूची में जोड़ने का कार्य जारी रहेगा।बैठक के अंत में जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि वे मतदान केंद्रवार बीएलए की प्रतिनियुक्ति शीघ्र करें और योग्य व्यक्तियों का नाम निर्वाचक सूची में जोड़ने तथा अयोग्य व्यक्तियों का नाम सूची से हटाने में निर्वाचन आयोग का सहयोग करें।
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