उम्मीदवारों को आचार संहिता का अक्षरश: करना होगा पालन
सिटी रिपोर्टर | जहानाबाद आसन्न विधानसभा चुनाव को आदर्श आचार संहिता के साथ संपन्न कराने को ले आयोग व जिला प्रशासन लगातार अपनी योजना को जमीन पर अमलीजामा पहनाने में जुटा है। गुरुवार को नाम वापसी के अंतिम दिन तीनों विधानसभा क्षेत्र के वैध बचे उम्मीदावारों व निर्वाची निबंधक पदाधिकारियों को आदर्श आचार संहिता के अनुपालन को ट्रेनिंग दी गई। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा नियुक्त प्रेक्षकों सचिन्द्र प्रताप सिंह, राजीव गांधी हनुमन्तु, सुनिल कुमार वर्मा, गार्गी उमराव, सिद्धार्थ कुमार आंबेडकर ने संयुक्त रूप से जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी अलंकृता पांडे तथा एसपी विनीत कुमार के नेतृत्व में तीनो विधानसभा क्षेत्र के निर्वाची निबंधक पदाधिकारी तथा नामांकन वापसी के बाद सभी वैद्य अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया गया। तीनो विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाची निबंधक पदाधिकारियों ने प्रेक्षक की उपस्थित में अपने अपने विधानसभा के अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया। उसके बाद नोडल पदाधिकारी, व्यय कोषांग द्वारा अभ्यर्थियों को किस प्रकार व्यय पंजी में अभ्यर्थियों का व्यय संधारण किया जाएगा, इसकी विस्तार से जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि सभी अभ्यर्थी बिहार विधानसभा आम निर्वाचन के लिए एक ही बैंक खाता का उपयोग करेंगे, जिसका खाता संख्या इत्यादि ब्यूरो उपलब्ध कराएंगे। साथ ही कोई भी अभ्यर्थी अपने खाते से 10 हजार से ज्यादा की निकासी नहीं करेंगे। जिन अभ्यर्थियों के पास अपना वाहन है, उसका खर्चा नहीं जोड़ा जाएगा लेकिन उसमें वाहन चालक के खर्च की गणना की जाएगी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी ने सभी अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण में बताया गया कि आदर्श आचार संहिता का अनुपालन अक्षरश: करें क्योंकि िनष्पक्ष चुनावा के लिए आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में जरा भी ढिलई नहीं दी जा सकती है। उन्होने बताया कि अभ्यर्थी व उनके कार्यकर्ता क्षेत्र में प्रचार के दौरान मतदाताओं को यह भी जानकारी दें कि ईपीक कार्ड के अतिरिक्त अन्य 12 दस्तावेज के आधार पर मतदान किया जा सकता है। साथ ही मतदाताओं को जानकारी दी जाए कि वोटर इनफॉरमेशन स्लीप के बिना भी मतदान किया जा सकता है, इसलिए अपना मतदान जरूर करें। उन्होने बताया कि जिला स्वीप कोषांग द्वारा नियमित रूप से रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से पहले से ही मतदाताओं को जागरुक किया जा रहा है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि प्रशिक्षण में निर्वाचन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण विषयों जैसे आदर्श आचार संहिता, सभी राजनीतिक विज्ञापनों पर पूर्व प्रमाणन, मतदान एवं मतगणना की प्रक्रियाएं, अनुमान्य व्यय सीमा, प्रचार-प्रसार के नियम आदि-की महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। डीएम ने उम्मीद जाहिर करते हुए कहा कि ट्रेनिंग के बाद आचार संहिता के उलंघन के मामलों पर नियंत्रण कसा जा सकेगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने यह भी बताया कि यह प्रशिक्षण भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आयोजित किया जा रहा है ताकि निर्वाचन कार्य पारदर्शी, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से संपन्न हो सके। निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश के आलोक में अभ्यर्थियों, राजनैतिक दलों द्वारा चुनाव प्रचार, सभा जुलूस आदि के अनुमति के लिए सहायक निर्वाची पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में स्थापित सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से वाहन, लाउडस्पीकर, सभा,जूलुस रैली आदि की अनुमति पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दी जा रही है। हैलीपैड या हैलीकॉप्टर की अनुमति जिला स्तर पर दी जाएगी। आयोग के दिशा-निर्देश के अनुसार शांतिपूर्ण स्वच्छ एवं निष्पक्ष चुनाव कराये जाने हेतु विभिन्न स्तरो पर दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। जिला के भित्र-भित्र स्थानों पर कुल 15 चेकपोस्ट लगाये गये है एवं सभी चेकपोस्ट पर स्टैटिक मैजिस्ट्रेट एवं पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति की गयी है ताकि हर तरह की गतिविधि एवं वाहनों की जांच आदि प्रभावी ढंग से की जा सके। सभा, जुलूस, रैली आदि की विडियोग्राफी अचूक रूप से किए जाने के लिए प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए 4-4 वीडियो निगरानी दल प्रतिनियुक्ति की गयी है। विधान सभा चुनाव के क्रम में किसी भी तरह की शिकायत अथवा जानकारी के लिए जिला स्तर पर शिकायत अनुश्रवण-सह-जिला सम्पर्क केन्द्र (जिला हेल्प लाईन) कोषांग, समाहरणालय परिसर में स्थापित किये गए हैं, जिसका दूरभाष संख्या 1950 है। उक्त दूरभाष नंबर पर कोई भी व्यक्ति शिकायत या सुझाव दे सकते हैं। उक्त नंबर पर किसी प्रकार की जरूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। सिंगल विंडो से पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर मिलेगी अनुमति
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