बिहार के राज्यपाल 25 अक्टूबर को राजगीर आएंगे:विश्व शांति स्तूप की 56वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे, पूरे क्षेत्र को 'नो फ्लाइंग जोन' घोषित किया गया

Oct 24, 2025 - 12:30
 0  0
बिहार के राज्यपाल 25 अक्टूबर को राजगीर आएंगे:विश्व शांति स्तूप की 56वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे, पूरे क्षेत्र को 'नो फ्लाइंग जोन' घोषित किया गया
बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान शनिवार को राजगीर के दौरे पर रहेंगे। विश्व शांति स्तूप की 56वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। इसको लेकर जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पूरे राजगीर क्षेत्र को 'नो फ्लाइंग जोन' घोषित कर दिया गया है। जिला दंडाधिकारी कुंदन कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निषेधाज्ञा जारी की है। यह आदेश 24 अक्टूबर की सुबह 9 बजे से लेकर 25 अक्टूबर की शाम 7 बजे तक प्रभावी रहेगा। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर लिया गया फैसला पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। राज्यपाल के दौरे के दौरान विधि-व्यवस्था को देखते हुए अनाधिकृत ड्रोन के प्रवेश को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। विश्व प्रसिद्ध विश्व शांति स्तूप, जो राजगीर की पहचान बन चुका है। 56वीं स्थापना वर्षगांठ पर राज्यपाल का यह दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ड्रोन नियम-2021 के तहत राजगीर होगा 'रेड जोन' जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समयावधि के दौरान पूरा राजगीर क्षेत्र ड्रोन उड़ाने के उद्देश्य से 'नो फ्लाइंग जोन' रहेगा। ड्रोन नियम-2021 के तहत यह क्षेत्र 'रेड जोन' घोषित किया गया है। मानव रहित हवाई वाहनों (UAVs) सहित सभी प्रकार के ड्रोन पर पूर्ण प्रतिबंध लागू रहेगा। हालांकि, यदि किसी को आवश्यक कारणों से ड्रोन उड़ाने की जरूरत हो, तो उन्हें ड्रोन अधिनियम-2021 के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमति लेनी होगी और उसकी सूचना जिला दंडाधिकारी को देनी होगी। उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई इस आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा-223 के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने इस आदेश के व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए हैं। अनुमंडल पदाधिकारी राजगीर, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजगीर और थानाध्यक्ष राजगीर को इस आदेश की प्रति स्टेशन डायरी में अंकित करने और इसके अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए भेजी गई है। पुलिस अधीक्षक, नालंदा इस आदेश के क्रियान्वयन की निगरानी करेंगे। जनता तक पहुंचाई जाएगी सूचना जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि ध्वनि विस्तारक यंत्र और ढोल बजाकर इस आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। साथ ही, यह आदेश सार्वजनिक स्थानों पर चिपकाया जाएगा ताकि आम जनता को इसकी जानकारी मिल सके।

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
E-MEDIA NEWS Administrator at E-Media News