बेतिया के 27 साल पुराने बहुचर्चित टीपू पांडेय हत्याकांड मामले में गुरुवार को बड़ा मोड़ आया। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ मानवेन्द्र मिश्र की अदालत ने अभियुक्त गुड्डू गुप्ता उर्फ चन्द्र प्रकाश गुप्ता को दोषी करार दे दिया। दोषी ठहराए जाने के बाद अदालत ने उसे पुलिस अभिरक्षा में ले लिया। हालांकि उसकी सजा पर फैसला 9 सितंबर को सुनाया जाएगा। लोक अभियोजक जितेन्द्र भारती ने बताया कि इस मामले में 3 सितंबर को फैसला आना था, लेकिन अभियुक्त की बीमारी के चलते सुनवाई टल गई थी। गुड्डू गुप्ता ने अपने वकील के माध्यम से मेडिकल रिपोर्ट पेश कर तीन दिन की मोहलत मांगी थी। वहीं, इस मामले की सुनवाई 22 अगस्त को पूरी हो चुकी थी, जिसमें दोनों पक्षों ने साक्ष्य और तर्क प्रस्तुत किए थे। आजीवन कारावास की सुनाई सजा बता दें कि इस मामले के एक अन्य अभियुक्त विपिन सिंह को 12 जून 2025 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है। पुलिस ने जांच के दौरान मृतक की मां राधा देवी और भाई जयप्रकाश पांडेय का 164 बयान भी दर्ज कराया था। दोनों ने न्यायालय में स्पष्ट गवाही दी थी कि टीपू पांडेय की हत्या गुड्डू गुप्ता और विपिन सिंह ने मिलकर की थी। गोली मारकर की थी हत्या घटना 1998 की है। बगहा-छितौनी रेल लाइन सह सड़क निर्माण कार्य चल रहा था। बनकटवा निवासी टीपू पांडेय उस समय बगहा बाजार में सुशील कुमार गुप्ता के यहां मुंशी का काम करते थे और मजदूरी भुगतान को लेकर साइट पर पहुंचे थे। सुबह करीब 8:45 बजे मजदूरी के पैसे मांगने पर गुड्डू गुप्ता ने कहा था "आज तुम्हारा हिसाब कर देंगे," और मौके पर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। करीब तीन दशक लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद आखिरकार मामले में दोषियों पर शिकंजा कसता नजर आ रहा है। न्यायालय के इस निर्णय से पीड़ित परिवार में न्याय की उम्मीद जगी है और क्षेत्र में इस बहुचर्चित कांड को लेकर फिर से चर्चाएं तेज हो गई हैं।