गांजा तस्करी मामले में पिता-बेटे को 14-14 साल की सजा:अररिया में मिला था 1589 किलो गांजा, एक-एक लाख रुपए का लगा जुर्माना

Sep 20, 2025 - 12:30
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गांजा तस्करी मामले में पिता-बेटे को 14-14 साल की सजा:अररिया में मिला था 1589 किलो गांजा, एक-एक लाख रुपए का लगा जुर्माना
अररिया के एडीजे-01 मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने स्पीडी ट्रायल के तहत एक बड़े गांजा तस्करी मामले में फैसला सुनाया है। अदालत ने पिता-बेटे दोनों को 14-14 साल की सजा सुनाई है। मामले में 59 वर्षीय मो अब्बास उर्फ मो अब्दुल उर्फ अब्दुल अब्बास मो मुख्तार और उनके बेटे मो तौहिद उर्फ तनवीर अंसारी(24) को दोषी पाया गया। दोनों पर एक-एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं भरने पर 6-6 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। लॉरी की जांच में 1589 किलो गांजा बरामद एनडीपीएस एक्ट के स्पेशल पीपी अशोक कुमार मिश्रा के अनुसार यह सजा स्पेशल मुकदमा संख्या 06/2023 में दी गई है। मामला तब सामने आया जब नगर थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली। तत्कालीन पुलिस अधिकारी शिव शरण साह ने इंडिया फ्यूल सेंटर पेट्रोल पंप के पास एक टाटा टैंकर लॉरी को चेक किया। लॉरी की जांच में 1589 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। पूछताछ में पता चला कि यह गांजा कोलकाता के बारीकपुर निवासी रघुवीर चौधरी उर्फ प्रेम का था। गांजा गुवाहाटी से लाया गया था और इसे अररिया तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आरोपी अब्बास को दी गई थी। 30 हजार रुपया देने का किया था वादा इसके लिए आरोपी मो अब्बास को 30 हजार रुपया रघुवीर चौधरी उर्फ प्रेम देने का वायदा किया था। सौदा पक्का होने पर अब्बास टैंकलौरी लेकर अपने बेटे तौहीद के साथ अररिया की ओर निकल गया। एनडीपीएस एक्ट के स्पेशल पीपी अशोक कुमार मिश्रा ने यह भी बताया की आरोपी मो अब्बास अपना लड़का आरोपी मो तौहीद के साथ टैंकलौरी लेकर जा रहे थे। इस दौरान बीच-बीच में गांजा मालिक रघुवीर चौधरी उर्फ प्रेम से मोबाइल से लगातार सम्पर्क में थे। अररिया स्थित फ्यूल पेट्रोल पम्प के पास पहुंचकर आरोपी मो अब्बास गांजा मालिक रघुवीर चौधरी उर्फ प्रेम के कहने पर एक व्यक्ति का इंतजार कर रहे थे, जो इस टैंकलौरी को अररिया से आगे ले जाने वाला था। कोर्ट ने पिता-बेटा को सुनाई सजा इस मामले में नगर थाना अररिया कांड संख्या 73/2023 दिनांक 28 जनवरी 2023 दर्ज किया गया। कोर्ट में सभी गवाहों ने घटना का पूर्ण समर्थन किया, गवाहों के बयान से संतुष्ट होकर न्यायालय के न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी ने आरोपित पिता-बेटा की सजा मुकर्रर की, बचाव पक्ष से एलएडीसी के डिप्टी चीफ अधिवक्ता सोहन लाल ठाकुर ने कम से कम सजा देने की गुहार लगाएं थे।

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