जमुई के खैरा थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव में हुए गोलीकांड मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। एक महिला की मौत और उसके पति के घायल होने के मामले में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दी गई है। अपर जिला सत्र न्यायाधीश अमरेन्द्र कुमार (कोर्ट संख्या-7) ने सोनू राम, धर्मेन्द्र राम और निर्भय कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 307, 120 और आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत दोषी करार देते हुए 60 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है। जुर्माना न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। घटना 24 मार्च 2017 की शाम करीब 7 बजे की है। रोशन कुमार को मोबाइल पर सूचना मिली कि बदमाशों ने उनके माता-पिता को गोली मार दी है। गोली मारकर की थी हत्या घटनास्थल पर पहुंचने पर उन्हें मां मालती देवी और पिता सुनील ठाकुर खून से लथपथ मिले। दोनों को तुरंत जमुई सदर अस्पताल ले जाया गया। वहां से बेहतर इलाज के लिए पटना पीएमसीएच रेफर किया गया। पटना ले जाने के दौरान मालती देवी की रास्ते में ही मौत हो गई। मृतका के पति सुनील ठाकुर ने बयान दिया कि सोनू राम, धर्मेन्द्र राम और निर्भय कुमार ने गोली मारकर इस वारदात को अंजाम दिया था। मामले में 8 गवाहों की गवाही के आधार पर कोर्ट ने तीनों को दोषी ठहराया और सजा सुनाई। इस फैसले से स्थानीय लोगों में न्याय मिलने की भावना और अपराध के खिलाफ विश्वास मजबूत हुआ है।