जमुई में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर मंगलवार को जिला समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में पारा विधिक स्वयंसेवकों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण का संचालन उप निर्वाचन पदाधिकारी मो. नजरुल हक और अवर निर्वाचन पदाधिकारी मेनका कुमारी ने किया। कार्यक्रम में सभी स्वयंसेवकों को मतदाता सूची से संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं की बारीक जानकारी दी गई। उप निर्वाचन पदाधिकारी ने विस्तार से बताया कि नया पंजीकरण कराने के लिए फॉर्म-6 भरना होगा और इसके साथ आवश्यक दस्तावेजों के अलावा एनेक्चर-डी संलग्न करना अनिवार्य है। फॉर्म-7 के जरिए कोई भी निर्वाचक अपने अथवा किसी अन्य व्यक्ति के नामांकन पर आपत्ति दर्ज करा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि आपत्तिकर्ता उसी विधानसभा क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए। फॉर्म-8 के माध्यम से मतदाता सूची में संशोधन, दिव्यांग (PWD) मार्किंग, वोटर कार्ड रिप्लेसमेंट और नामांतरण (एक स्थान से दूसरे स्थान पर) कराया जा सकता है। प्रशिक्षण के दौरान यह भी जोर दिया गया कि पारा विधिक स्वयंसेवक आम लोगों को आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी दें, ताकि पात्र मतदाता समय पर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवा सकें। उप निर्वाचन पदाधिकारी ने अंत में विधिक सेवा प्राधिकार जमुई से अपील की कि वे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को सहयोग करें और फॉर्म भरने की प्रक्रिया को सरल बनाएं।