मूर्ति विसर्जन को लेकर 30 दंडाधिकारी व पुलिसबलों के साथ पदाधिकारी प्रतिनियुक्त
क्राइम रिपोर्टर| गया दुर्गा पूजा को शांतिपूर्ण एवं सद्भावना के साथ संपन्न कराने के लिए जिला व पुलिस प्रशासन द्वारा हर स्तर पर सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। दुर्गापूजा व मूर्ति विसर्जन को लेकर जिले के अति संवेदनशील, संवेदनशील सहित अन्य जगहों पर वरीय दंडाधिकारी व पुलिस बलों के साथ पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। शांति व विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मूर्ति विसर्जन को लेकर 30 एवं जिले में चिन्हित 656 स्थानों पर वरीय दंडाधिकारी के साथ पुलिस पदाधिकारी व पुलिस बलों को प्रतिनियुक्त किया गया है। पुलिस लाइन परिसर में रविवार को प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारियों को डीएम शशांक शुभंकर व एसएसपी आनंद कुमार द्वारा संयुक्त ब्रीफिंग कर कई आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया। डीएम ने प्रतिनियुक्त सभी अधिकारी को चुस्त प्रशासनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ-साथ पूजा में व्यवधान करने वाले, सामाजिक माहौल को दूषित करने वाले एवं अफवाह फैलाने वाले तत्वों को चिन्हित कर कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। वहीं पूजा पंडालों में विराजित मां दुर्गा की मूर्ति देखने के लिए आने वाली भीड़ को नियंत्रित करने, ट्रैफिक व्यवस्था को रेगुलेट करते रहने पर विशेष नजर रखने को कहा। डीएम ने किसी भी वाहन को सड़क पर नहीं लगाने देने व वाहनों को नजदीकी पार्किंग स्थलों में ही लगाने का सख्त निर्देश दिया। ड्रोन व वॉच टावर से होती रहेगी निगरानी डीएम ने कहा कि संवेदनशील स्थानों पर ड्रोन के माध्यम से लगातार नजर रखी जाएगी। सदर अनुमंडल क्षेत्र के भीड़ वाले क्षेत्रों में 24 स्थानों पर वीडियोग्राफर, 27 स्थानों पर वाच टावर/बैरिकेडिंग व ड्राप गेट लगाए गए हैं। इसके अलावा 25 स्थानों पर हाई रेजोल्यूशन वाले सीसीटीवी लगाए गए हैं। कहा कि नियंत्रण कक्ष से हर 02-02 घंटे पर अधिकारियों की उपस्थिति की जानकारी ली जाएगी। अनुपस्थित रहने वाले पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। मूर्ति विसर्जन के लिये नदी/ तालाब/ पोखर में गोताखोर की भी प्रतिनियुक्ति रखने का निर्देश दिया। अफवाह फैलाने वालों पर सख्त करवाई एसएसपी ने कहा कि पूजा व मूर्ति विसर्जन के दौरान हुड़दंग बाजी करने वालों पर पैनी नजर रखी जाएगी। किसी भी सूरत में उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। यदि कोई व्यक्ति अफवाह फैला कर सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास करेगा, तो ऐसे लोगों/तत्वों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 153-ए एवं 505 के तहत अविलंब कार्रवाई की जाएगी। जिले का साइबर सेल, आईटी सेल एवं सोशल मीडिया विंग द्वारा फेसबुक, सभी व्हाट्सएप ग्रुप, पोर्टल, वेब न्यूज़, यू ट्यूब चैनल पर विशेष नजर रखी जा रही है। किसी व्यक्ति या समुदाय की भावना को ठेस पहुंचाने वाले भ्रामक या अफवाह फैलाने वाले पोस्ट, पोस्ट को शेयर करने पर निगरानी रखी जाएगी। इसके लिए ग्रुप एडमिन की पूरी जिम्मेवारी रहेगी कि किसी भी तरह का भ्रामक पोस्ट को अपने ग्रुप में न रखे। भ्रामक कंटेंट सर्कुलेट होने पर ग्रुप एडमिन के पर भी कार्रवाई होगी।
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