फार्मासिस्टों का विरोध, स्वास्थ्य मंत्री को दिखाए काले झंडे:बीफार्मा छात्रों को नौकरी से बाहर करने के खिलाफ गुस्सा, कहा- सरकार डीफार्मा वालों को ही दे रही मौका

Sep 25, 2025 - 20:30
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फार्मासिस्टों का विरोध, स्वास्थ्य मंत्री को दिखाए काले झंडे:बीफार्मा छात्रों को नौकरी से बाहर करने के खिलाफ गुस्सा, कहा- सरकार डीफार्मा वालों को ही दे रही मौका
विश्व फार्मासिस्ट दिवस पर बिहार में बी फार्मा के फार्मासिस्टों ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का विरोध किया। फार्मासिस्टों ने मंत्री को काले झंडे दिखाकर अपना विरोध जताया। बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने 2473 फार्मासिस्ट पदों के लिए विज्ञापन जारी किया है। इसमें केवल डी फार्मा के छात्रों को मौका दिया गया है। बी फार्मा के छात्रों को इससे बाहर रखा गया है। फार्मेसी में फार्मासिस्ट बनने के लिए 12वीं के बाद दो प्रकार के कोर्स होते हैं - दो साल का डी फार्मा और चार साल का बीफार्मा। कारा विभाग की नई फार्मासिस्ट नियमावली से भी बीफार्मा फार्मासिस्टों को बाहर कर दिया गया है। बी फार्मा के अभ्यर्थी अर्जेश राज श्रीवास्तव ने बताया कि फार्मेसी एक्ट 1948 की धारा 42 के अनुसार अस्पतालों में सभी निबंधित फार्मासिस्टों की नियुक्ति का प्रावधान है। कहा- 2004 में योग्य थे 2024 में अयोग्य कैसे हो गए रोहित राज ने बताया कि बिहार सरकार के पहले फार्मासिस्ट नियमावली वर्ष 2004 में बनाया गया था, जिसमें बीफार्म अभ्यर्थियों को शामिल किया गया था। समय अंतराल के साथ बीफार्म के फार्मासिस्ट को बहाली से बाहर कर दिया गया है। सवाल ये है कि जो 2004 में योग्य थे वो 2024 में उच्च गुणवत्ता वाले कोर्स करने के बाद अयोग्य कैसे हो गए?? बिहार सरकार केवल डी फार्मा वालों को ही अवसर दे रही है प्रियांशु कुमार ने कहा कि झारखंड, रेलवे, एम्स और सेना में फार्मासिस्ट की नियुक्ति में 12वीं के बाद डी फार्मा और बी फार्मा दोनों के छात्रों को मौका दिया जाता है। लेकिन बिहार सरकार केवल डी फार्मा वालों को ही अवसर दे रही है। बी फार्मा के अभ्यर्थियों में आक्रोश बी फार्मा के अभ्यर्थी अर्जेश राज श्रीवास्तव ने बताया कि फार्मासिस्ट शब्द की परिभाषा फार्मेसी एक्ट 1948 के अध्याय के धारा 2(i) के अनुसार किया गया है। साथ ही साथ सरकारी अस्पतालों में फार्मासिस्ट पदों का सृजन फार्मेसी एक्ट के अध्याय V के धारा 42 में निहित शक्तियों के अनुरूप किया गया है। धारा 42 में अस्पतालों में निबंधित फार्मासिस्टों को बहाल करने का प्रावधान है, जबकि राज्य सरकार सिर्फ डीफार्म को मौका देकर बाकी निबंधित फार्मासिस्ट बीफार्म और फार्म डी अभ्यर्थियों के साथ अन्याय कर रहा है इसलिए 12 वीं के बाद बी. फार्म और डी. फार्मा करने वाले सभी अभ्यर्थी फार्मासिस्ट पद पर योग्य किया जाए है।

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