औरंगाबाद में प्रखंड प्रमुख पर लगा अविश्वास प्रस्ताव खारिज:हाईकोर्ट के आदेश को लेकर कार्रवाई का निर्देश; सोमवार को फिर से शपथ लेगी

Jan 17, 2026 - 01:30
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औरंगाबाद में प्रखंड प्रमुख पर लगा अविश्वास प्रस्ताव खारिज:हाईकोर्ट के आदेश को लेकर कार्रवाई का निर्देश; सोमवार को फिर से शपथ लेगी
औरंगाबाद के नवीनगर प्रखंड प्रमुख के खिलाफ पारित अविश्वास प्रस्ताव को पटना हाई कोर्ट के निर्देश पर खारिज कर दिया गया है। उच्च न्यायालय पटना की ओर से पारित आदेश को लेकर कार्रवाई करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया गया है। जिला पंचायत राज पदाधिकारी औरंगाबाद ने नवीनगर बीडीओ को आवश्यक निर्देश भेजे गए हैं। 13 जनवरी 2025 को पंचायत समिति की विशेष बैठक आयोजित कर प्रखंड प्रमुख चित्रा कुमारी के खिलाफ विश्वास प्रस्ताव लाया गया था। 35 में से 25 पंचायत समितियां ने अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किया था। प्रखंड प्रमुख पर अविश्वास प्रस्ताव लागू होने के बाद उप प्रमुख लव कुमार सिंह को प्रमुख की जिम्मेवारी मिली थी। प्रमुख के समर्थकों में खुशी की लहर मामले में बताया गया है कि अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद तत्कालीन प्रमुख चित्रा कुमारी की ओर से न्यायालय की शरण ली गई थी। वहीं, अविश्वास प्रस्ताव के बाद बीडीओ की ओर से उप प्रमुख को वित्तीय शक्तियां सौंपने के संबंध में मार्गदर्शन मांगा गया था, जिस पर पंचायत राज विभाग की ओर से बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 के नियम 43 (ग) के तहत कार्रवाई करने का निर्देश पूर्व में दिया गया था। उच्च न्यायालय के आदेश को लेकर चित्रा कुमारी ने डीएससी एक्टिवेट करने के लिए आवेदन दिया गया, जिस पर आगे की कार्रवाई के लिए निर्देश जारी किया गया। जैसे ही हाई कोर्ट की ओर से पंचायत समिति प्रमुख चित्रा कुमारी के खिलाफ पारित किए गए अविश्वास प्रस्ताव को खारिज किए जाने संबंधी सूचना नबीनगर पहुंची, प्रमुख के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। प्रखंड प्रमुख चित्रा कुमारी ने बताया कि न्याय की जीत हुई है। उनके खिलाफ गलत तरीके से अविश्वास प्रस्ताव लागू किया गया था। बताया कि हाई कोर्ट की ओर से दूसरे अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है। सोमवार को वो फिर से शपथ लेंगी।

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