गोपालगंज के जादोपुर थाना क्षेत्र में शराब तस्करी के मामले में पकड़े गए एक विधि-विरुद्ध बालक को किशोर न्याय परिषद ने अनोखी सजा दी है। परिषद के प्रधान दंडाधिकारी नीलेश भारद्वाज ने किशोर को 30 दिन तक ट्रैफिक सेवा करने का आदेश दिया है। सूत्रों के अनुसार, 9 जनवरी 2025 को जादोपुर थाना पुलिस ने छापेमारी के दौरान 81 लीटर अवैध शराब के साथ एक किशोर को पकड़ा था।इस मामले में किशोर समेत चार लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। बोर्ड के समक्ष किशोर ने किया अपराध स्वीकार सुनवाई के दौरान किशोर न्याय बोर्ड के सामने विधि-विरुद्ध बालक और उसके पिता उपस्थित हुए।पूछने पर किशोर ने कहा कि वह स्वेच्छा से और बिना किसी दबाव के अपना अपराध स्वीकार कर रहा है। उसने बोर्ड से माफी मांगते हुए कहा कि वह सुधरने का अवसर चाहता है और समाज की मुख्यधारा से जुड़ना चाहता है। ट्रैफिक सेवा के आदेश बोर्ड के प्रधान दंडाधिकारी ने आदेश दिया कि किशोर ट्रैफिक पुलिस के प्रभारी के पर्यवेक्षण में 30 दिनों तक सेवा करेगा।कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया गया कि पुलिस अधीक्षक, गोपालगंज को इस आशय का पत्र भेजा जाए, ताकि किशोर को ट्रैफिक टीम में सेवा करने की अनुमति दी जा सके। रिपोर्ट देनी होगी बोर्ड को आदेश में यह भी कहा गया है कि सेवा अवधि पूरी होने के बाद ट्रैफिक पुलिस टीम द्वारा एक प्रतिवेदन बोर्ड को भेजा जाएगा, जिसमें बताया जाएगा कि किशोर ने सेवा कार्य सही तरीके से किया या नहीं। सुधार की दिशा में कदम बोर्ड ने माना कि किशोर को सजा के बजाय सुधार का मौका दिया जाना चाहिए।इस फैसले को समाज में बाल अपराधियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और सुधारात्मक न्याय की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।