शांतिपूर्ण मतदान को लेकर औरंगाबाद प्रशासन पूरी तरह तैयार:साइलेंस पीरियड लागू, डीएम एसपी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी
बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान को लेकर औरंगाबाद जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। रविवार की शाम से जिले में साइलेंस पीरियड लागू कर दिया गया है। इस दौरान किसी भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी को प्रचार-प्रसार की अनुमति नहीं होगी। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री और पुलिस अधीक्षक अंबरिश राहुल ने बताया कि जिले में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त मतदान सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं।डीएम श्रीकांत शास्त्री ने बताया कि सोमवार को डिस्पैच सेंटर से सभी पोलिंग पार्टियां ईवीएम, वीवीपैट और आवश्यक सामग्री के साथ अपने-अपने बूथों के लिए रवाना होंगी। सभी वाहनों में जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम लगाया गया है, जिसकी निगरानी जिला मुख्यालय स्थित कंट्रोल रूम से की जाएगी। किसी भी मतदानकर्मी की अनुपस्थिति पर कार्रवाई की जाएगी। 215 सेक्टर पदाधिकारी 52 22 सुपर जोनल अधिकारी किए गए हैं तैनात डीएम ने बताया कि मतदान के लिए जिले में कुल 215 सेक्टर पदाधिकारी, 52 जोनल और 22 सुपर जोनल अधिकारी तैनात किए गए हैं। वहीं, 22 आदर्श मतदान केंद्र, 62 सखी केंद्र, 356 मिक्स्ड और 6 यूथ मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सभी मतदान केंद्रों पर शुद्ध पेयजल, रैंप, शौचालय, विद्युत आपूर्ति और व्हीलचेयर जैसी सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं। जिला मुख्यालय में कंट्रोल रूम बनाया गया है। जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम और नियंत्रण कक्ष 24 घंटे कार्यरत है। औरंगाबाद में चुनावी प्रक्रिया शांतिपूर्ण निष्पक्ष एवं प्रदर्शित वातावरण में संपन्न हो, इसके लिए जिला प्रशासन कटिबद्ध है। किसी भी प्रकार के अनियमितता या विधि विरुद्ध गतिविधि को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।सभी अंतरराज्यीय सीमा को किया गया है सील एसपी अंबरिश राहुल ने बताया कि जिले में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 34 चेकपोस्ट (11 झारखंड सीमा पर) बनाए गए हैं, जहां केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। इसके अलावा 101 सीएपीएफ और दो बीएसएफ कंपनियां जिले में तैनात हैं। प्रत्येक बूथ पर केंद्रीय बल की मौजूदगी रहेगी। उन्होंने बताया कि 402 बूथों पर शाम पांच बजे तक मतदान समाप्त होगा, जबकि ओबरा विधानसभा के सभी बूथों पर सामान्य समय तक मतदान होगा। सभी लाइसेंसधारी हथियार जमा करा लिए गए हैं और जो जमा नहीं हुए हैं, उन्हें रद्द करने की अनुशंसा की गई है। उन्होंने बताया कि मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में वाहन खड़ा करना व मोबाइल फोन ले जाना प्रतिबंधित रहेगा। मतदाताओं के लिए मोबाइल हैंगर और बैग की व्यवस्था की गई है। जिले में 16 आचार संहिता उल्लंघन के मामले दर्ज किए गए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने या ले जाने के लिए प्रत्याशी या उनके समर्थकों द्वारा वाहन का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। उल्लंघन की स्थिति में कानूनी कार्रवाई की जाएगी।डीएम और एसपी ने जिलेवासियों, प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों से अपील की कि वे आचार संहिता का पूर्ण पालन करें और शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं पारदर्शी मतदान में प्रशासन का सहयोग करें।
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