जमुई के सिविल कोर्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राजद नेता तेजस्वी यादव और वीआईपी प्रमुख मुकेश साहनी के खिलाफ एक महत्वपूर्ण मामला दर्ज किया गया है। अधिवक्ता बृजनन्दन सिंह ने सतीशचन्द्र गुप्ता के माध्यम से यह परिवाद दायर किया। कोर्ट ने अगली सुनवाई 17 सितंबर को निर्धारित की है। मामला दरभंगा सभा से जुड़ा अधिवक्ता बृजनन्दन सिंह ने बताया कि यह मुकदमा दरभंगा में आयोजित महागठबंधन की सभा से जुड़ा है। उनके अनुसार, सभा के दौरान तीनों नेताओं के समर्थकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी स्वर्गीय माता के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की। इस कृत्य से देश के करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। परिवाद में आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और मुकेश साहनी ने जानबूझकर अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया। इसके अलावा 100 अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। अधिवक्ता ने बताया कि यह मुकदमा भारतीय न्याय संहिता की धारा 61(1)(2), 62, 356, 351 और 553 के तहत दर्ज कराया गया है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को निर्धारित की है। अधिवक्ता बृजनन्दन सिंह ने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। स्थानीय प्रतिक्रिया इस मामले को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा शुरू हो गई है। अधिवक्ता और परिवादी पक्ष ने कहा कि दोषियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यह मामला आगामी चुनाव से पहले राजनीतिक संवेदनशीलता को बढ़ा सकता है।