दरभंगा में मतदात केंद्रों के प्रस्ताव को लेकर मीटिंग:डीएम बोले- 9 मतदान केंद्र चिन्हित; 9 सहायक केंद्रों के गठन का प्रस्ताव

Feb 2, 2026 - 19:30
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दरभंगा में मतदात केंद्रों के प्रस्ताव को लेकर मीटिंग:डीएम बोले- 9 मतदान केंद्र चिन्हित; 9 सहायक केंद्रों के गठन का प्रस्ताव
बिहार विधान परिषद के 5-दरभंगा स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत मतदान केंद्रों के प्रस्ताव को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी कौशल कुमार की अध्यक्षता में मीटिंग हुई। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि बिहार विधान परिषद के 5-दरभंगा स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक सूची का अंतिम प्रकाशन पूरी कर ली गई है। अंतिम प्रकाशन के बाद भारत निर्वाचन आयोग की ओर से पहले से मिले प्रस्ताव मतदान केंद्रों की स्थिति से सभी उपस्थित प्रतिनिधियों को अवगत कराया गया। उन्होंने जानकारी दी कि दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत दरभंगा जिला में कुल 34 मतदान केंद्र पूर्व से अनुमोदित हैं, जबकि शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत कुल 32 मतदान केंद्र पूर्व से अनुमोदित हैं। निर्वाचन क्षेत्र में कुल 34,602 मतदाता निर्वाचकों के आंकड़ों के अनुसार स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में कुल 34,602 मतदाता हैं, जिनमें 25,096 पुरुष, 9,505 महिला और 4 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में कुल 2,901 मतदाता हैं, जिनमें 2,228 पुरुष और 673 महिला मतदाता सम्मिलित हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत मतदान केंद्रों का गठन अधिकतम 1,400 मतदाताओं के मानक के आधार पर किया जाता है। इस मानक के अनुसार 1,400 से अधिक मतदाताओं वाले कुल 9 मतदान केंद्र चिन्हित किए गए हैं। मतदाताओं की सुविधा और निर्वाचन प्रक्रिया के सुचारु संचालन को ध्यान में रखते हुए 9 सहायक मतदान केंद्रों के गठन का प्रस्ताव किया गया है। 9 सहायक मतदान केंद्र प्रस्तावित प्रस्तावित सहायक मतदान केंद्रों के गठन के बाद दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में 34 मूल मतदान केंद्र और 9 सहायक मतदान केंद्र प्रस्तावित हैं, जबकि शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में 32 मूल मतदान केंद्र वैसे ही रहेंगे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि प्रस्तावित सहायक मतदान केंद्रों का गठन भारत निर्वाचन आयोग एवं निर्वाचन विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप है, जिस पर सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की सहमति अपेक्षित है।

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