गयाजी जिले की 10 विधानसभा की 14 नवंबर को गिनती:दो काउंटिंग सेंटर पर होगी वोटों की गिनती, जिलाधिकारी ने दिए आवश्यक निर्देश

Nov 13, 2025 - 03:30
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गयाजी जिले की 10 विधानसभा की 14 नवंबर को गिनती:दो काउंटिंग सेंटर पर होगी वोटों की गिनती, जिलाधिकारी ने दिए आवश्यक निर्देश
गया: जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी शशांक शुभंकर की अध्यक्षता में 14 नवंबर 2025 को होने वाली मतगणना के सफल आयोजन के लिए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा 6 अक्टूबर 2025 को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, गया जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में 11 नवंबर 2025 को संपन्न हुए मतदान की मतगणना 14 नवंबर 2025 को होगी। मतगणना के लिए गया जिले में दो केंद्र बनाए गए हैं: गया कॉलेज, गया और बाजार समिति, चंदौती। गया कॉलेज में पांच विधानसभा क्षेत्रों - गुरुआ (225), गया टाउन (230), टिकारी (231), बेलागंज (232), और वजीरगंज (234) - की मतगणना होगी। वहीं, बाजार समिति, चंदौती में शेरघाटी (226), इमामगंज (227), बाराचट्टी (228), बोधगया (229), और अतरी (233) विधानसभा क्षेत्रों के मतों की गिनती की जाएगी। मतगणना केंद्र से 500 मीटर की परिधि में नहीं निकाल सकेंगे जुलूस मतगणना केंद्रों पर विधि व्यवस्था बनाए रखने और भीड़ नियंत्रण के लिए दंडाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। सुरक्षा की चाक-चौबंद व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें सभी प्रतिनियुक्त कर्मी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। विधि व्यवस्था के लिए कई आदेश जारी किए गए हैं। मतगणना केंद्रों से 500 मीटर की परिधि में पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एक साथ जमा नहीं हो सकेंगे। किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, हथियार, लाठी, भाला, गड़ांसा, चाकू, छूरी, बरछी, तीर-धनुष, कुल्हाड़ी, विस्फोटक पदार्थ या अग्नेयास्त्र लेकर सार्वजनिक स्थान पर विचरण करना प्रतिबंधित रहेगा। इसके अतिरिक्त, मतगणना केंद्र से 500 मीटर की परिधि तक विजय जुलूस निकालने पर भी प्रतिबंध रहेगा। सभी को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों और आदर्श आचार संहिता का पूर्णतः अनुपालन करने को कहा गया है। जिलाधिकारी ने सभी निर्वाची पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि मतगणना के पश्चात पोल्ड ईवीएम को सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मतगणना परिसर में बिना पास के किसी भी वाहन या व्यक्ति का प्रवेश निषेध रहेगा। प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी इस नियम का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे।

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