9 नवंबर की शाम से चुनाव प्रचार पर पूर्ण प्रतिबंध:बांका में 11 नवंबर को मतदान, सार्वजनिक सभा-जुलूस नहीं होगी आयोजित
बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के द्वितीय चरण के तहत बांका जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में 11 नवंबर (सोमवार) को मतदान होगा। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार, मतदान समाप्त होने के 48 घंटे पहले यानी 9 नवंबर की शाम से सभी प्रकार के चुनाव प्रचार पर पूर्ण प्रतिबंध लागू हो जाएगा। इस अवधि में कोई भी व्यक्ति या राजनीतिक दल किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में सार्वजनिक सभा, जुलूस या रैली आयोजित नहीं कर सकेगा। इसमें भाग लेना या उसे संबोधित करना भी प्रतिबंधित रहेगा। इसके अतिरिक्त, चलचित्र, टेलीविजन, रेडियो या अन्य किसी भी माध्यम से चुनाव संबंधी विषयों का प्रसारण या प्रचार-प्रसार पूरी तरह वर्जित होगा। 'मौन अवधि' के दौरान कार्यक्रम नहीं होगा आयोजित निर्वाचन आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस 'मौन अवधि' के दौरान कोई भी संगीआमोद-प्रमोद से संबंधित कार्यक्रम समारोह, नाट्य अभिनय, मनोरंजन या इस प्रकार आयोजित नहीं किए जाएंगे, जिससे किसी भी तरह से निर्वाचन से संबंधित प्रचार का प्रभाव जनता पर पड़े। यह 'मौन अवधि' मतदान समाप्त होने तक प्रभावी रहेगी। बांका जिला प्रशासन ने सभी राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों, समर्थकों और आम नागरिकों से आयोग के निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की अपील की है। उल्लंघन की स्थिति में निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने बताया कि यह कदम शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी मतदान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।
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