हिट-एंड-रन मामलों में पीड़ित परिवारों को मिलेगी सीधी राहत, जानिए आवेदन की आसान प्रक्रिया

Jan 23, 2026 - 20:30
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हिट-एंड-रन मामलों में पीड़ित परिवारों को मिलेगी सीधी राहत, जानिए आवेदन की आसान प्रक्रिया
Sitamarhi News: जिला परिवहन पदाधिकारी (डीटीओ) प्रशांत कुमार ने कहा कि हिट-एंड-रन ऐसे मामले होते हैं, जिनमें दुर्घटना करने वाली गाड़ी का कोई सुराग नहीं मिल पाता या चालक वाहन लेकर फरार हो जाता है. ऐसे मामलों में सरकार की ओर से पीड़ितों को आर्थिक सहायता दी जाती है.

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