बेगुनाही का सबूत नहीं देने से कोई दोषी नहीं हो जाता; कोर्ट ने सुनाया अहम आदेश

Jan 5, 2026 - 21:30
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बेगुनाही का सबूत नहीं देने से कोई दोषी नहीं हो जाता; कोर्ट ने सुनाया अहम आदेश
Thane Court News: ठाणे की अदालत ने शान मोहम्मद शबिद अली खान को आरफा खान हत्या मामले में सबूतों की कमी के कारण बरी कर दिया. जज ने कहा कि सरकारी वकील दोष सिद्ध करने में असफल रहा. कानून के मुताबिक, दोष साबित करने की पूरी जिम्मेदारी सरकारी पक्ष की होती है और उसे अपने केस को अपने ठोस सबूतों के दम पर साबित करना चाहिए.

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