शिवहर इंजीनियरिंग कॉलेज में POSH एक्ट सेशन:फैकल्टी-स्टाफ को अधिनियम के बारे में बताया, प्रावधान-अधिकार-जिम्मेदारी की जानकारी दी

Dec 19, 2025 - 19:30
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शिवहर इंजीनियरिंग कॉलेज में POSH एक्ट सेशन:फैकल्टी-स्टाफ को अधिनियम के बारे में बताया, प्रावधान-अधिकार-जिम्मेदारी की जानकारी दी
शिवहर के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम (POSH Act) को लेकर एक जागरूकता सत्र आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम डीएसटीटीई के दिशा-निर्देशों के तहत शैक्षणिक संस्थान में महिलाओं के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया था। इस सत्र में कॉलेज के सभी फैकल्टी सदस्य और स्टाफ बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान POSH Act से संबंधित कानूनी प्रावधानों, महिलाओं के अधिकारों, संस्थानों की जिम्मेदारियों और शिकायत निवारण की प्रक्रिया पर विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। मुख्य वक्ता सवेरा स्वयंसवी संगठन, शिवहर के सचिव श्री मोहन कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार का शारीरिक, मानसिक या मौखिक उत्पीड़न न केवल सामाजिक अपराध है, बल्कि कानूनन दंडनीय भी है। उन्होंने महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने और उत्पीड़न की स्थिति में चुप न रहने के लिए प्रेरित किया। श्री कुमार ने इस बात पर भी जोर दिया कि सुरक्षित कार्यस्थल और शैक्षणिक वातावरण की जिम्मेदारी केवल महिलाओं की नहीं, बल्कि पूरे संस्थान की सामूहिक जिम्मेदारी है। कॉलेज के प्राचार्य डॉ. केशवेंद्र चौधरी ने कहा कि ऐसे सत्र कानून के प्रति समझ, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी विकसित करने में सहायक होते हैं। उन्होंने सभी से आपसी सम्मान, समानता और अनुशासन के साथ शैक्षणिक माहौल बनाए रखने की अपील की। इस कार्यक्रम का आयोजन आईसीसी कमेटी हेड (सीएसई ब्रांच) की फैकल्टी प्रोफेसर दीपा कुमारी के निरीक्षण में किया गया। सत्र का सफल संचालन मेघना रॉबर्ट ने किया, जबकि मीडिया क्लब के कोऑर्डिनेटर सत्यम कुमार ने कैमरा और मीडिया कवरेज की जिम्मेदारी संभाली। यह जागरूकता सत्र कॉलेज के कंप्यूटर सेंटर में आयोजित हुआ, जहाँ फैकल्टी और स्टाफ के बीच सक्रिय सहभागिता देखी गई।

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