अररिया में मतदान दिवस पर श्रमिकों को सवैतनिक अवकाश:श्रम अधीक्षक बोले- कारखानों, प्रतिष्ठानों- व्यावसायिक इकाइयों में छुट्टी पर मिले वेतन

Nov 1, 2025 - 21:30
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अररिया में मतदान दिवस पर श्रमिकों को सवैतनिक अवकाश:श्रम अधीक्षक बोले- कारखानों, प्रतिष्ठानों- व्यावसायिक इकाइयों में छुट्टी पर मिले वेतन
बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के मतदान दिवस पर श्रमिकों को सवैतनिक अवकाश सुनिश्चित करने के लिए अररिया में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। जिला श्रम अधीक्षक अमित कुमार ने यह बैठक बुलाई, जिसमें श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, श्रमिक संगठन और नियोजक संघों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कामगार बिना किसी आर्थिक नुकसान के मतदान कर सकें। श्रम अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार के सचिव ने इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 (ख) के तहत मतदान दिवस पर सभी श्रमिकों और कामगारों को सवैतनिक अवकाश देना अनिवार्य है। श्रम अधीक्षक ने नियोजकों से अपील की है कि वे अपने कारखानों, प्रतिष्ठानों और व्यावसायिक इकाइयों में कार्यरत सभी कर्मचारियों को मतदान दिवस पर पूर्ण वेतन सहित अनिवार्य अवकाश प्रदान करें। आदेश का पालन न करने पर होगी कार्रवाई साथ ही, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने और उल्लंघन पाए जाने पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि इससे श्रमिक वर्ग में मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनकी भागीदारी मजबूत होगी। नियोजक संघों ने भी इस पर सहमति व्यक्त की और आश्वासन दिया कि वे अपने सदस्यों को इस कानूनी प्रावधान का पालन कराने में पूरा सहयोग करेंगे। जिला प्रशासन की यह सक्रिय पहल बिहार में स्वतंत्र, निष्पक्ष और समावेशी मतदान को बढ़ावा देने की दिशा में एक सराहनीय कदम मानी जा रही है। श्रम विभाग ने सभी पक्षों से अपील की है कि वे मतदान को राष्ट्रीय कर्तव्य मानते हुए अधिक से अधिक संख्या में मतदान केंद्रों तक पहुंचें।

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