HC ने विधवा को दिलाया हक, बीमा कंपनी को लगाई फटकार, कहा तुरंत चुकाओ 27 लाख

Sep 11, 2025 - 13:30
 0  0
HC ने विधवा को दिलाया हक, बीमा कंपनी को लगाई फटकार, कहा तुरंत चुकाओ 27 लाख
बॉम्बे हाईकोर्ट ने टाटा एआईजी को आदेश दिया कि वे विधवा महिला को उसके पति के हाउसिंग लोन से जुड़ी बीमा राशि 27 लाख रुपये चार हफ्तों में चुकाएं. कोर्ट ने कहा कि बीमा का मकसद ही था कि मौत या बीमारी की स्थिति में परिवार को सुरक्षा मिले, जिसे कंपनी ने रोकने की कोशिश की.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
E-MEDIA NEWS Administrator at E-Media News