बिहार में सरकारी जमीन की खरीद-बिक्री पर रोक, भू-माफिया पर चलेगा डंडा, अब बिना परमिशन नहीं होगा ट्रांसफर
Bihar Bhumi: बिहार में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे और गलत तरीके से खरीद-बिक्री के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. कई जगहों पर यह भी पाया गया है कि कुछ सरकारी कर्मचारी भू-माफियाओं से मिलकर सरकारी जमीन को निजी लोगों के नाम चढ़ा रहे हैं. इन मामलों को देखते हुए अब राज्य सरकार ने सख्त कदम उठाने का फैसला किया है.
क्या निर्देश जारी हुआ
राज्य के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सभी कमिश्नर, डीएम, अनुमंडल पदाधिकारियों (SDO) और अंचल अधिकारियों (CO) को निर्देश जारी किए हैं. उन्होंने कहा है कि भू-माफिया और इसमें शामिल भ्रष्ट अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए और सरकारी जमीन की किसी भी तरह की खरीद-बिक्री पर तुरंत रोक लगाई जाए.
मुख्य सचिव ने बताया कि जांच में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां सरकारी जमीन का गलत तरीके से दाखिल-खारिज कर निजी लोगों के नाम जमाबंदी बना दी गई. यह पूरी तरह गलत और अनैतिक है. इसके अलावा गरीब और भूमिहीन परिवारों को दी गई जमीन, जैसे गैर मजरूआ खास, गैर मजरूआ आम और सीलिंग की अतिरिक्त भूमि की भी अवैध खरीद-बिक्री की गई है.
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ट्रांसफर पर पूरी तरह रोक
सरकार ने इन सभी मामलों की समीक्षा के बाद फैसला लिया है कि अब ऐसे अवैध हस्तांतरण पर पूरी तरह रोक लगेगी. जो भी कर्मचारी या अधिकारी इसमें दोषी पाए जाएंगे, उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी. नए निर्देशों के अनुसार, बिना सरकार की अनुमति किसी भी सरकारी जमीन का आवंटन या ट्रांसफर नहीं होगा. जरूरत पड़ने पर मंत्रिपरिषद की मंजूरी अनिवार्य होगी. बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए जिला स्तर पर लैंड बैंक पोर्टल भी बनाया जाएगा, ताकि सरकारी जमीन की सही जानकारी उपलब्ध हो सके.
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