प्रवासी पक्षियों का कर रहे हैं शिकार, इनको खाने से फैलती है ये बीमारी, इस एक्ट के तहत है 7 साल जेल की सजा

Jan 26, 2026 - 14:30
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प्रवासी पक्षियों का कर रहे हैं शिकार, इनको खाने से फैलती है ये बीमारी, इस एक्ट के तहत है 7 साल जेल की सजा
Jamui news: कानूनी दृष्टि से प्रवासी या किसी भी जंगली पक्षी का शिकार करना गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है. वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत संरक्षित पक्षियों का शिकार, उन्हें मारना, पकड़ना,बेचना या उनका मांस खाना पूरी तरह प्रतिबंधित है.

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