सुपौल स्टेशन का सर्कुलेटिंग एरिया खाली करने का नोटिस:व्यवसायियों ने दिखाया हाईकोर्ट का स्टे आर्डर, रेलवे ने आवेदन लेने से किया इनकार

Aug 30, 2025 - 16:30
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सुपौल स्टेशन का सर्कुलेटिंग एरिया खाली करने का नोटिस:व्यवसायियों ने दिखाया हाईकोर्ट का स्टे आर्डर, रेलवे ने आवेदन लेने से किया इनकार
पूर्व मध्य रेलवे के सीनियर सेक्शन इंजीनियर कार्यालय सहरसा ने सुपौल स्टेशन परिसर के सर्कुलेटिंग एरिया को खाली करने के लिए नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में चार ऐसे व्यवसायी शामिल हैं, जिन्हें नगर परिषद सुपौल द्वारा बंदोबस्त के तहत बसाया गया था। वही शनिवार को व्यवसाईयों द्वारा सहरसा स्थित सीनियर सेक्शन इंजीनियर कार्यालय पहुंचे। इन व्यवसायियों में प्रहलाद कुमार चौधरी और मोहम्मद फिरोज ने पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें कोर्ट ने 2018 में ही स्थगन आदेश (स्टे आर्डर) जारी किया था। फिलहाल, मामला कोर्ट में विचाराधीन है। व्यवसायियों ने आरोप लगाया है कि रेलवे द्वारा 7 दिन के भीतर उनकी भूमि को खाली करने का नोटिस जारी किया गया है, जो कि कोर्ट के आदेशों के खिलाफ है। इस पर प्रहलाद कुमार चौधरी और मोहम्मद फिरोज ने सीनियर सेक्शन इंजीनियर कार्यालय सहरसा में जाकर पटना हाई कोर्ट के स्टे आर्डर का हवाला देते हुए आवेदन देने का प्रयास किया। लेकिन कार्यालय के अधिकारियों ने उनका आवेदन लेने से इनकार कर दिया और कहा कि वे इसे रजिस्ट्री के जरिए भेजें। व्यवसायियों ने इस कार्रवाई को गलत बताते हुए कहा कि जब मामला न्यायालय में विचाराधीन है, तो रेलवे द्वारा भूमि खाली करने का प्रयास कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है। उन्होंने रेलवे के उच्च अधिकारियों से मामले की उचित जांच और कार्रवाई की मांग की है। वहीं, इस संदर्भ में डीआरएम समस्तीपुर, ज्योति प्रकाश मिश्रा से बातचीत की गई। उन्होंने कहा कि यदि कोर्ट का स्टे आर्डर है, तो इसकी जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी।।

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