समस्तीपुर कॉलेज में मतगणना की तैयारी, बैठक आयोजित:डीएम-एसपी ने अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश, हाउसिंग बोर्ड के मैदान में पार्क होंगी गाड़ियां

Nov 13, 2025 - 21:30
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समस्तीपुर कॉलेज में मतगणना की तैयारी, बैठक आयोजित:डीएम-एसपी ने अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश, हाउसिंग बोर्ड के मैदान में पार्क होंगी गाड़ियां
समस्तीपुर कॉलेज में होने वाली मतगणना की तैयारियों को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस दौरान मतगणना प्रक्रिया को सुचारु रूप से संपन्न कराने के लिए कई आवश्यक निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने बताया कि मतगणना कार्य 14 नवंबर 2025 को सुबह 8:00 बजे से शुरू होगा और मतगणना समाप्त होने तक लगातार चलेगा। मतगणना स्थल को विभिन्न भागों में बांटा गया है। समस्तीपुर कॉलेज से 100 मीटर पश्चिम कन्हैया चौक पेट्रोल पंप के पास एक ड्रॉप गेट बनाया जाएगा। यहां पहचान पत्र की गहन जांच की जाएगी और बिना पहचान पत्र के किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी। पहचान पत्र धारक यहां से पैदल ही आगे जाएंगे। पदाधिकारियों की गाड़ियों को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति का वाहन इस गेट से आगे नहीं जाएगा। अन्य वाहनों को बाईं ओर मुड़कर हाउसिंग बोर्ड के चिन्हित पार्किंग स्थल पर पार्क करना होगा। रोसड़ा की ओर से आने वाले अभ्यर्थी, निर्वाचन अभिकर्ता, गणन अभिकर्ता और मतगणना कर्मी चांदनी चौक से उत्तर बांध रोड पकड़कर हाउसिंग बोर्ड मैदान में अपने वाहन पार्क करेंगे। वहां से वे पैदल कॉलेज के 100 मीटर पूरब एनसीसी ऑफिस के पास बने ड्रॉप गेट तक पहुंचेंगे। इस गेट पर उनके पहचान पत्रों की जांच होगी, जिसके बाद वे पैदल ही आगे बढ़ेंगे। हाउसिंग बोर्ड मैदान में मतदानकर्मी, अन्य पदाधिकारी पार्क करेंगे गाड़ियां सरकारी पदाधिकारियों और कर्मियों को छोड़कर किसी का भी वाहन इस ड्रॉप गेट से आगे नहीं बढ़ेगा। अभ्यर्थी, निर्वाचन अभिकर्ता और गणन अभिकर्ता अपने वाहन हाउसिंग बोर्ड के मैदान में ही पार्क करेंगे। इसी प्रकार मतगणना कर्मी और अन्य पदाधिकारी भी अपने वाहन वहीं पार्क करेंगे। समस्तीपुर की ओर से आने वाले निर्वाची पदाधिकारी और मतगणना कार्य में संलग्न पदाधिकारी अपने वाहनों को समस्तीपुर कॉलेज के मुख्य द्वार से उत्तर-पश्चिमी बाउंड्री के अंदर खाली मैदान में पार्क करेंगे। समस्तीपुर कॉलेज के मुख्य द्वार के अंदर केवल प्रेक्षक, जिला निर्वाचन पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।

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