Bihar News : सावधान! बिहार में पानी बर्बाद किया तो कटेगा कनेक्शन, 5000 का जुर्माना और FIR भी होगी

Dec 1, 2025 - 00:30
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Bihar News : सावधान! बिहार में पानी बर्बाद किया तो कटेगा कनेक्शन, 5000 का जुर्माना और FIR भी होगी

Bihar News : बिहार सरकार ने ‘हर घर नल का जल’ योजना को और प्रभावी बनाने के लिए अब पानी की बर्बादी पर सख्त कार्रवाई का फैसला लिया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पंचायती राज विभाग और पीएचईडी की ओर से भेजे गए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. यानी अब बिना वजह पानी बर्बाद करना बेहद महंगा पड़ सकता है. तो अभी से अपनी आदतों को सुधार लें.

क्या है सरकार का नया नियम?

बिहार सरकार अब पानी की बर्बादी बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है. जो लोग भी नल खुला छोड़कर पानी बर्बाद करने के आदी हैं, वे अपनी आदत सुधार लें. क्योंकि सरकार इस पर अब सख्त एक्शन लेने वाली है. लोगों की लापरवाही से भू-गर्भ जलस्तर लगातार नीचे जा रहा है। इससे पानी की उपलब्‍धता प्रभावित हो रही है.

ये न करें, वर्ना पड़ जाएंगे लेने के देने

अगर आप नल खुला छोड़ देते हैं, गाड़ी या घर धोने के लिए पेयजल का इस्तेमाल करते हैं, या जानवरों को नहलाते हैं, तो ग्राम पंचायत अब सीधे आप पर जुर्माना लगाएगी. इसके लिए तीन-स्तरीय पेनल्टी तय की गई है. पहली बार पानी बर्बाद करते पकड़े जाने या शिकायत मिलने पर 150 रुपये का जुर्माना लगेगा. दूसरी बार यह राशि 400 रुपये हो जाएगी. अगर तब भी सुधार नहीं हुआ, तो तीसरी बार 5000 रुपये का जुर्माना लगेगा और पानी का कनेक्शन भी काट दिया जाएगा.

जुर्माने का पूरा प्रावधान

  • पहली बार: ₹150 का जुर्माना
  • दूसरी बार: ₹400 का जुर्माना
  • तीसरी बार: ₹5,000 का जुर्माना + घर का पानी कनेक्शन तुरंत काट दिया जाएगा
  • जुर्माना नहीं भरने पर संबंधित उपभोक्ता पर सर्टिफिकेट वाद दर्ज कर वसूली की कार्रवाई होगी

कटा कनेक्शन, तो ऐसे मिलेगा दोबारा

जो लोग पानी बर्बाद करना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते थे, वे अब सावधान हो जाएं. क्‍योंकि कनेक्शन कटने के बाद सभी बकाया और जुर्माना भरना होगा. इसके बाद ही WIMC (वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति) के आदेश पर दोबारा कनेक्शन बहाल होगा.

ये काम बिल्कुल नहीं कर सकते

सरकार की ओर से ये साफ निर्देश जारी किए हैं कि पेयजल का उपयोग सिर्फ पीने और घरेलू जरूरतों के लिए ही किया जाए. अब उन लोगों पर भी कड़ी कार्रवाई की तैयारी है, जो लोग टोंटी खराब हो जाने पर भी लगातार पानी के बहाव पर आंख मूंदे रहते हैं. यानी अब लीक वाला नल चलने नहीं दिया जाएगा. पानी वाले पानी से जानवरों को नहलाने पर भी प्रतिबंध होगा. गाड़ी, आंगन या घर धोने के लिए पेयजल का इस्तेमाल करने पर पाबंदी होगी और कहीं भी लीकेज पर तुरंत शिकायत कर जानकारी देना होगा.

मोटर पंप लगाया तो सीधे FIR

योजना के तहत लगाए गए नल पर मोटर पंप चलाना अब कानूनन अपराध होगा. पंचायत स्थानीय प्रशासन की मदद से 5,000 रुपये जुर्माना लगाएगी और मोटर पंप जब्त कर लिया जाएगा. बार-बार गलती करने वालों को जानबूझकर अपराध करने वाला माना जाएगा और उनके खिलाफ प्रखंड स्तर से FIR दर्ज होगी.

क्यों उठाया गया यह कदम?

सरकार का कहना है कि ‘हर घर नल का जल’ योजना का उद्देश्य हर परिवार तक साफ और पर्याप्त पानी पहुंचाना है। लेकिन कई लोग सरकारी सुविधा का गलत उपयोग कर पानी की भारी बर्बादी कर रहे हैं, जिससे भू-गर्भ जलस्तर और पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। इसी कारण सरकार ने सख्त नियम लागू किए हैं, ताकि जल संरक्षण और सामुदायिक जिम्मेदारी को मजबूती मिले। अगर आप भी इस योजना के लाभार्थी हैं, तो नए नियमों को गंभीरता से लेना जरूरी है.

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Vikash Kumar Editor-in-chief