नेपाली तस्कर को 7 साल की जेल:अररिया कोर्ट ने 22.52 ग्राम ब्राउन शुगर मामले में सुनाई सजा, 1 लाख रुपए जुर्माना भी लगा

Sep 24, 2025 - 12:30
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नेपाली तस्कर को 7 साल की जेल:अररिया कोर्ट ने 22.52 ग्राम ब्राउन शुगर मामले में सुनाई सजा, 1 लाख रुपए जुर्माना भी लगा
अररिया व्यवहार न्यायालय ने ब्राउन शुगर तस्करी के एक मामले में नेपाली नागरिक को सजा सुनाई है। ADJ-1 मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने नेपाल के सुनसरी के सरोज श्रेष्ठ (26) को 7 साल की सश्रम कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर 6 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह सजा स्पेशल NDPS मुकदमा संख्या 43/2024 में दी गई है। प्लास्टिक पुड़िया में ब्राउन शुगर बरामद मामले में 17 फरवरी 2024 को सुबह 5:05 बजे, 56वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल के जवानों ने भारत-नेपाल सीमा के पीलर संख्या 197/04 के पास से आरोपी को पकड़ा। तलाशी में आरोपी के पैंट की बाईं जेब से काले रंग की प्लास्टिक पुड़िया में ब्राउन शुगर बरामद हुआ। पुड़िया सहित कुल वजन 12.52 ग्राम और बिना प्लास्टिक के वजन 10 ग्राम था। 18 फरवरी को मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेजा पुलिस ने नरपतगंज थाने में 18 फरवरी को मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया। केस की जांच अधिकारी ने 14 मई 2024 को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। 25 जून को आरोप गठन किया गया, जिसमें आरोपी ने खुद को निर्दोष बताया था। न्यायालय के न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी ने सजा सुनाई आरोप गठन के पश्चात 20 जुलाई 2024 से साक्ष्य प्रारंभ किया गया। जहां कोर्ट में सभी 05 साक्षियों ने घटना का पूर्ण समर्थन किया, गवाहों के बयान से संतुष्ट होकर न्यायालय के न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी ने आरोपी युवक को दोषी पाया। सजा के बिन्दु पर सरकार की ओर से NDPS के स्पेशल पीपी अशोक कुमार मिश्रा ने अधिक से अधिक सजा देने की अपील की जबकि, बचाव पक्ष से वरीय वकील सह लीगल एड डिफेन्स काउंसिल (LADC) के चीफ विनय कुमार ठाकुर ने कम से कम सजा देने की गुहार लगाएं। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय के न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी ने आरोपी की सजा मुकर्रर की।

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